करेली ग्राम पंचायत पिपरिया लिंगा के सरपंंच माेेे. कलीम खान को पद से किया अलग
पिपरिया- लिंगा सरपंच पद से पृथक..
नरसिंहपुर, . मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी आरपी अहिरवार ने जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत पिपरिया- लिंगा के सरपंच मो. कलीम खान को तत्काल सरपंच पद से पृथक करने का आदेश जारी किया है। मो. कलीम खान के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने पर जेल में निरूद्ध रहने के कारण उन्हें मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40- ख के तहत तत्काल पद से पृथक किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि सरपंच मो. कलीम पिता अब्दुल वहीद खान के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। कलीम खान वर्तमान में केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर में निरूद्ध हैं। फलस्वरूप कलीम खान को सरपंच पद से पृथक करने का आदेश जारी किया गया है।
देख लो कैसा है 100 रूपये का नया नोट RBI नेे कियेे आदेश जारी
#jarurikhabar
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उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि सरपंच मो. कलीम पिता अब्दुल वहीद खान के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। कलीम खान वर्तमान में केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर में निरूद्ध हैं। फलस्वरूप कलीम खान को सरपंच पद से पृथक करने का आदेश जारी किया गया है।
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